राजस्थान में बंद नहीं होंगी 23 हजार खदानें, भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

जयपुर। राजस्थान में 23 हजार खानों और 15 लाख लोगों के रोजगार पर आए संकट के मामले में भजनलाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से महत्वपूर्ण राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने एनवायरमेंट क्लीयरेंस की कमी के चलते नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) द्वारा जारी खनन बंदी के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस निर्णय के बाद प्रदेश की 23 हजार खानों को फिलहाल बंद नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी।
दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 7 नवंबर तक पर्यावरणीय मंजूरी नहीं लेने वाली खानों को बंद करने का निर्देश दिया था, जिसके कारण राजस्थान की लगभग 23 हजार खानों पर बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया था। इससे 15 लाख लोगों के रोजगार पर भी संकट आ गया था। इस स्थिति को देखते हुए राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और मामले की त्वरित सुनवाई की मांग की थी।
राजस्थान सरकार की इस पहल से न केवल खानों के संचालन में राहत मिली है, बल्कि 15 लाख लोगों के रोजगार को भी सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राज्य के आर्थिक हितों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अब सभी की नजरें 12 नवंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं।