चुनाव आयोग ने दिल्ली में मतदान से 48 पहले प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन पर लगाई रोक
नई दिल्ली । भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों और समाचार पत्रों को निर्देश दिया है कि वे मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व अनुमोदन के बिना मतदान से 48 घंटे पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन जारी न करें। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा। ऐसे में 4 और 5 फरवरी को कोई भी राजनीतिक दल अथवा उम्मीदवार एमसीएमसी की पूर्व अनुमति के बिना समाचार पत्रों में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने राजनीतिक दलों के अलावा मीडिया संस्थानों को भी इस संबंध में पत्र लिखकर सूचित किया है। इस पत्र में कहा गया है कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या कोई अन्य संगठन या व्यक्ति मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पहले प्रिंट मीडिया में कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं करेगा, जब तक कि राजनीतिक विज्ञापनों की सामग्री को राज्य व जिला स्तर पर मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से पूर्व-प्रमाणित नहीं करा लिया जाता है।
मुरैना में बारूद के धमाकों से दहशत, अवैध खनन से घरों में पड़ रही दरारें
लंबे समय तक काम का दबाव बन रहा गंभीर स्वास्थ्य समस्या की वजह
अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी, राष्ट्रपति नाहयान ने किया भव्य स्वागत
Preity Zinta और Ricky Ponting की बातचीत ने खींचा फैंस का ध्यान
जिनपिंग की चेतावनी पर ताइवान का पलटवार, बोला- चीन ही असुरक्षा की जड़