जयपुर। स्वास्थ्य भवन परिसर में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघनकर्ताओं के नियमानुसार चालान काटकर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही की गई।  निदेशालय परिसर में संचालित कैंटीन तथा निदेशालय भवन के मुख्य द्वार के पास स्थित डेयरी पर तंबाकू उत्पादों की बिक्री होना पाया गयाद्य मौके पर ही संबंधित दुकानदारों के द्वारा तम्बाकू उत्पादों को अपने स्तर पर ही नष्ट कर दिया गया। राज्य तम्बाकू नियन्त्रण प्रकोष्ठ के द्वारा कोटपा अधिनियम आज 02 उलंघनकर्ताओं पर चलान की कार्यवाही भी की गई द्य उल्लेखनीय है कि सम्पूर्ण प्रदेश में विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के कार्यालयों  में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत उलंघन कर्ताओं पर प्रभावी चालान कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।