जयपुर । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय कार्मिक की मृत्यु के उपरांत आश्रित द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन के 38 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान की है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से मृतक आश्रित परिवारों को संबल मिल सकेगा। गहलोत ने कार्मिक की मृत्यु उपरान्त निर्धारित अवधि निकलने के बाद बालिग होने के उपरांत 3 वर्ष तक की विलम्ब अवधि में शिथिलन के 31 प्रकरण आवेदक के 18 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं करने के 4 प्रकरण विलम्ब अवधि/प्रथम नियुक्ति आदेश की कार्यग्रहण अवधि को बढ़ाने के 1 प्रकरण तथा अधिआयु सीमा में शिथिलन के 2 प्रकरणों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए यह शिथिलता दी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा बीते करीब 4 साल में अनुकम्पा नियुक्ति के 1320 प्रकरणों में शिथिलता प्रदान कर आवेदकों को राहत प्रदान की जा चुकी है। इस अवधि में 3749 मृतक आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तियां भी दी गई हैं।