जयपुर | राजस्थान में गहलोत सरकार के नए नियमों ने पशु मालिकों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है। प्रदेश में गायों को पालने के लिए पशु मालिकों को लाइसेंस लेना पड़ेगा। राज्य के शहरी क्षेत्रों की केटेगरी में आने वाले घरों में गाय-भैंस रखने के लिए एक साल का लाइसेंस लेना होगा। गाय को रखने के लिए 100 गज जगह भी रखनी होगी। यदि जानवर भटकते हुए पाए गए तो मालिकों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। गहलोत सरकार ने नए गोपालन नियम लागू कर दिए है। गाय और बछड़े से अधिक मवेशी होने पर लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।