भोपाल । विधानसभा चुनाव से चार माह पहले शिवराज सरकार ने विधायकों के अधिकार में वृद्धि की है। अब एक बार में एक व्यक्ति को वे 25 हजार रुपये तक स्वेच्छानुदान दे सकेंगे। इसी प्रकार संस्थाओं के मामले में यह राशि तीस हजार रुपये तक होगी। इस वर्ष से विधायकों का स्वेच्छानुदान 25 लाख रुपये बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया है। बजट भी एक बार में ही जारी कर दिया है ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार इसका उपयोग किया जा सके।
प्रदेश में अभी विधायक किसी मामले में व्यक्ति की अधिकतम 10 हजार रुपये की सहायता कर सकते थे। संस्था के मामले में यह राशि बीस हजार रुपये थी। विधायक इसमें वृद्धि की मांग लंबे समय से कर रहे थे। सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष के सभी सदस्य इससे सहमत थे।

मुख्यमंत्री ने दी स्वीकृति
इसे देखते हुए वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसने सभी पक्षों पर विचार करने के बाद स्वेच्छानुदान के उपयोग के प्रविधान में संशोधन करने की अनुशंसा की थी, जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की स्वीकृति मिलते ही लागू कर दिया है। समिति के सदस्य यशपाल सिंह सिसौदिया ने बताया कि सभी विधायकों को योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की ओर से संशोधित प्रविधान के बारे में बता दिया गया है।

इन्हें दिया जा सकता है अनुदान
अब चिकित्सा, शिक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कार, मुक्त बंधुआ मजदूर की लडक़ी के विवाह, गरीब, अनाथ या दिव्यांगजन को स्वेच्छानुदान दिया जा सकता है। इसी तरह सार्वजनिक प्रयोजन के कार्य के लिए संस्था को तीस हजार रुपये तक स्वेच्छानुदान दिया जा सकेगा।